सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण) को आधी रात को कानून बना दिया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसके लिए गुरुवार देर रात नोटिफिकेशन जारी किया। विपक्ष इस नोटिफिकेशन और महिला आरक्षण के संशोधन बिल पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जब महिला आरक्षण का कानून लागू ही नहीं था तो सरकार इसमें संशोधन का बिल कैसे ले आई। सरकार ने कहा कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में गुरुवार दोपहर से ही महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों पर बहस चल रही है। सरकार का दावा है कि वह महिला आरक्षण लोकसभा चुनाव 2029 से लागू करना चाहती है। इसलिए संविधान के 3 बिलों में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया है। तो क्या महिला आरक्षण कानून अब लागू हो जाएगा सरकारी अफसरों के मुताबिक महिला आरक्षण सीधे लागू नहीं होगा। 2023 में पास किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कहा गया था कि नई जनगणना के बाद उसके आधार पर परिसीमन होगा। फिर आरक्षण लागू किया जाएगा। इसमें समस्या ये है कि जनगणना 2026 और परिसीमन में लंबा समय लग सकता है। इससे आरक्षण 2034 में ही लागू हो पाएगा। सरकार परिसीमन संशोधन लाई…
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2023 का महिला आरक्षण बिल 3 साल बाद कानून बना:आधी रात के नोटिफिकेशन पर विपक्ष का सवाल
