सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटुर नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है।” यह याचिका पूर्व नगरसेविका वर्षाताई संजय बगाड़े ने दायर की थी…
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