पंजाब पुलिस में आईपीएस कैडर के पदों पर पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि पंजाब सरकार आईपीएस कैडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी जैसे पदों पर नियुक्त कर रही है। याचिका में कहा गया है कि इस समय पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था खराब है और 6 जिलों में एसएसपी के पदों पर पीपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जबकि भारत सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि बॉर्डर एरिया में नियमों के मुताबिक ही नियुक्ति होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। केस दर्ज होने पर अहम जिम्मेदारी याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अधिकारी…
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IPS पदों पर पीपीएस नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट:पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस, जालंधर के व्यक्त
