सुप्रीम कोर्ट ने बीमा इंश्योरेंस क्लेम के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीमा कंपनियां सिर्फ इस आधार पर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि दुर्घटना करने वाला वाहन तय रूट से अलग चल रहा था या परमिट की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। SC ने बीमा कंपनी को राशि चुकाने का आदेश दिया है। मामला 2014 का है। तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 18.86 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया था। वाहन मालिक ने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वाहन मालिक और इंश्योरेंस कंपनी की दलील बीमा कंपनी ने भी तर्क दिया था कि वाहन ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि पहले मुआवजा अदा करे और बाद में वाहन स्वामी से वसूले। इसके खिलाफ बीमा कंपनी और वाहन मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि बीमा पॉलिसी का मकसद यह है कि अगर कभी कोई अचानक हादसा हो जाए…
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परमिट रूट से बाहर हादसे पर भी मुआवजा मिलेगा:SC का आदेश
