इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. बेटी, जो बालिग और सक्षम व्यक्ति है, अपनी पसंद की जगह पर और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए आजाद है…
Read More