दिल्ली महिला आयोग ने इस फैसले के पीछे महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के 29 अप्रैल को जारी एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें उपराज्यपाल से अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी. DCW के आदेश में कहा गया, “किसी भी समय नियुक्त किए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त की जा रही हैं…
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