केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत की राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधान सभा को भेजेंगी…
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