कोर्ट ने आदेश दिया, “सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60(1) के तहत गोखले की सैलरी, जो 1.90 लाख रुपये बताई गई है, को जब्त करने का वारंट जारी किया जाए. सैलरी तब तक जब्त रहेगी जब तक 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा नहीं हो जाते…
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जुर्माना राशि देने तक टीएमसी सांसद साकेत गोखले का वेतन जब्त, दिल्ली HC ने दिया आदेश
