दिल्ली में महिला कर्मचारी अब दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर इसकी औपचारिक अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर कर्मचारी को ओवरटाइम पर सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान मिलेगा और साप्ताहिक कार्य की अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई है। इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना भी अनिवार्य किया गया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल वी…
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दिल्ली में दुकान-दफ्तरों में नाईट शिफ्ट कर सकेंगी महिला कर्मचारी:राज्य सरकार ने परमिशन दी; लिखित
