कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस देवांगशु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सभी अवैध टीचर्स पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। तब 24 हजार 640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप हैं। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में कई शिकायतें मिली थीं। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी…
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पश्चिम बंगाल में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द:कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश-8 साल की सैलरी वापस लें, कैंसर पीड़ित को राहत
