कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी सेवाओं को दोबारा शुरू करने का कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब 22 अगस्त को शहर की सड़कों पर उबर, ओला और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सियां दोबारा नजर आईं। चीफ जस्टिस विभु बखरु और जस्टिस की खंडपीठ ने कहा- राज्य सरकार चाहे तो एग्रीगेटर कंपनियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है…
Read More
बेंगलुरु की सड़कों पर दिखी बाइक टैक्सी:कर्नाटक HC बोला
