नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है…
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