सरकार अब पूरे मामले से सबक लेते हुए एक ‘Crowd Management Bill’ को अंतिम रूप दे रही है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी कॉमर्शियल या नॉन-कॉमर्शियल कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण हादसा होता है, तो आयोजकों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है…
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