सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि किसी भी मामले का फैसला रिजर्व रखने के बाद उसे 3 महीने में सुना दिया जाए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि फैसलों में देरी होने से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि जमानत याचिकाओं के आदेश भी उसी दिन सुनाए जाने चाहिए। अगर उन्हें फैसला रिजर्व रखा जाता है…
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हाईकोर्ट 3 महीने से ज्यादा फैसला रिजर्व न रखें:जमानत ऑर्डर तुरंत सुनाएं, 1 दिन से ज्यादा न रोकें; सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश
