दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा- सरकार कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के सभी उपायों को लेकर दिशा-निर्देश जारी करें। देश के हर कोने से बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं और ये संस्थान डेथ चेंबर बन चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अपील पर यह आदेश जारी किया। कोचिंग फेडरेशन ने मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों में कमी को लेकर याचिका लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे की जांच CBI को सौंपी
सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 अगस्त को मामले की जांच CBI को सौंप दी। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कहा…
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