पंजाब की मोहाली अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पापुम पारे जिले के सागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रायतु तेजी, उनकी पत्नी और दो अन्य सहयोगियों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, साढ़े 5 करोड़ रुपए का मुआवजा एक महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। यह मामला करीब साढ़े 4 साल तक कोर्ट में चला। वकील ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया है। यह मामला जीटीसी एम ट्रेडज एलएलपी से खरीदी गई निर्माण सामाग्री के लिए जारी किए गए 50 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा है। एडवोकेट तजिंदर सिंह ने बताया कि कुलविंदर सिंह की पंजाब में एक कंपनी है। कुलविंदर की कंपनी का विधायक कंपनी टीके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक समझौता हुआ था। विधायक ने सड़क निर्माण का टेंडर लिया हुआ था। कुलविंदर की कंपनी की ओर से उन्हें निर्माण सामग्री मुहैया करवाई जानी थी…
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अरुणाचल के BJP विधायक को 2 साल की सजा:मोहाली कोर्ट ने लगाया 5.55 करोड़ का जुर्माना; चेक बाउंस केस में सुना
