सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा…
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