उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था…
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