जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में की गई कटौती को अवैध करार देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों से सैलरी काटी गई है, वह राशि एरियर्स सहित वापस की जाए। हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 12 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है…
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एमपी हाईकोर्ट ने कहा-प्रोबेशन में वेतन कटौती अवैध:सरकार 100% काम लेती है तो सेलरी कम क्यों; कर्मचारियों को एरियर्स सहित पैसा लौटाने के आदेश
