मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच को यह तय करना था कि केस बड़ी (पांच जजों की) बेंच को भेजा जाए या नहीं। 5 दिन तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केस 5 जजों की बड़ी संविधान बेंच को भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि दोनों जजों ने मामला CJI सूर्यकांत के पास भेजने पर सहमति जताई है। अब CJI तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाई जाए या नहीं। बेंच ने बड़े संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थायी 5 जजों की संविधान बेंच बनाने की संभावना तलाशने का भी अनुरोध किया है। क्या है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा मामला मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव डॉ…
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट जज एकमत नहीं:एक ने कहा
