NEET और UGC-NET परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) रात इसको लेकर अधिसूचना जारी की। इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले को कम से कम तीन साल जेल की सजा मिलेगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। एंटी-पेपर लीक लॉ इस साल फरवरी में पारित हुआ था। पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम से इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस कानून के दायरे में यूपीएससी…
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देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू:केंद्र ने अधिसूचना जारी की; पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल सजा, 10 लाख तक जुर्माना होगा
