कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को जमानत दे दी। गुरुवार को अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मिलन को जमानत देते हुए टिप्पणी की- यह आश्चर्यजनक है कि शिकायत 2007 में दर्ज की गई थी और जांच अधिकारी ने 19 साल बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई डॉक्यूटमेंट पेश नहीं किया गया…
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