गुजरात के बहुचर्चित भायली गैंगरेप मामले में सोमवार को वडोदरा कोर्ट ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह घटना 4 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी। नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम से लौट रही नाबालिग अपने दोस्त के साथ एक सुनसान जगह से गुजर रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उसे रोक लिया था। दोस्त को बंधक बनाकर गैंगरेप किया था।
आरोपियों के नाम… 6 हजार पन्नों की थी चार्जशीट
मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में करीब 6 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मामले की पैरवी के लिए तीन सरकारी वकीलों की नियुक्ति की थी। करीब 22 महीने बाद पीड़िता को न्याय मिला है। कोर्ट ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया गया है।
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नाबालिग से गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्रकैद:2024 में वडोदरा में गरबा के बाद लड़की को पकड़ा, दोस्त को बांधकर उसके सामने गैंगरेप किया था
