ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दौरान पति-पत्नी के बीच बने यौन संबंधों को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया…
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