पुणे के पोर्श कार हादसे में युवक-युवती की मौत मामले में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे अंदर ही जमानत दे दी। हादसा 18 मई को हुआ था। आरोपी पुणे के नामी बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। वह 17 साल 8 महीने का है। नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसिलिंग करानी होगी। 12वीं क्लास में पास होने की खुशी में पार्टी करके लौट रहा था आरोपी
यह हादसा 18 मई की रात पुणे में हुआ था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2.15 बजे कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक…
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