पूर्व मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में 24 अप्रैल को ED ने उनको गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। मंगलवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जोशी ने हाईकोर्ट में बेल एप्लिकेशन लगाई थी। महेश जोशी ने कहा था- मूल केस में नाम नहीं
महेश जोशी की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील विवेकराज बाजवा ने कहा था- महेश जोशी को इस मामले में फंसाया गया है। एसीबी में दर्ज मूल केस में महेश जोशी का नाम नहीं है। जोशी को एक साल पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के पास पैसों के लेन-देन का सबूत नहीं
वकील ने कहा था- ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है। इसे लेकर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। परिवादी यह राशि कहां से लाया…
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