बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र के फूड डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, अधिकारी न तो हमारा आदेश समझते हैं, न ही एक्ट। वे अपने नियम तक नहीं पढ़ते। न ही कानून जानते बस कार्रवाई कर देते हैं। दरअसल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। FDA ने 21 अगस्त को शुरुआती जांच के बाद क्लब के पांच आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नई रिपोर्ट के आधार पर पांचों रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने की अनुमति दी। रिपोर्ट में सामने आया कि ये रेस्टोरेंट अब फूड सेफ्टी नियमों के 88% मानकों का पालन कर रहे हैं।
Cipla यूनिट का लाइसेंस रद्द का आदेश भी वापस एक और मामले में FDA ने पुणे स्थित Cipla Pharma एंड Life Sciences Limited की यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द किया था। कोर्ट की फटकार के बाद FDA ने यह आदेश वापस ले लिया। FDA ने Reactin Plus टैबलेट की पैकेजिंग और उसे वापस मंगाने की प्रक्रिया की जांच के बाद Cipla Pharma एंड Life Sciences Limited की पुणे के वाडकी स्थित कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग सुविधा में कथित उल्लंघन पाए थे। इसके बाद कंपनी के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द किए गए थे। ये लाइसेंस 27 अगस्त से रद्द किए गए थे। कोर्ट की 2 टिप्पणी…
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