कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों से सीमित लेनदेन की इजाजत दे दी। हालांकि खातों से सिर्फ रोजमर्रा के खर्च और कानूनी मामलों से जुड़े खर्च ही किए जा सकेंगे। खातों के भुगतान पर निगरानी के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार की नियुक्ति की है। वे 30 सितंबर तक काम करेंगे। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। पार्टी के तीनों खातों से किसी भी भुगतान के लिए अधिकृत दस्तखत करने वालों में से किसी भी दो के दस्तखत वाले चेक विशेष अधिकारी के सामने पेश किए जाएंगे। उनके काउंटर साइन के बाद ही बैंक भुगतान करेगा। विशेष अधिकारी को हर महीने 1.25 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान भी TMC के इन्ही बैंक खातों से किया जाएगा। खाते क्यों फ्रीज किए गए 18 जून को बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि TMC के एक निजी बैंक में मौजूद तीन खाते अपराध की कमाई रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। FIR दर्ज होने के अगले ही दिन इन खातों से डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी गई। यह शिकायत TMC के बागी गुट के नेताओं…
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