भगवान राम को कथित तौर पर काल्पनिक कहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। MP-MLA की सीनियर कोर्ट ने बुधवार को लोअर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक जज (ADJ) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने केस को वापस लोअर कोर्ट भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। पिछले साल 12 मई को एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने याचिका दायर की थी। दावा किया था कि राहुल गांधी ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताया था। 10 जून…
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‘राम को काल्पनिक’ कहने पर राहुल के खिलाफ दोबारा सुनवाई:वाराणसी कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया
