इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी…
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