हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हवाई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में शिमला की एयर कनेक्टिविटी में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की बैंच ने यह भी पूछा कि संशोधित उड़ान योजना कब लागू होगी और चंडीगढ़-शिमला रूट पर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर सेवा कितनी संभव है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि शिमला एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में होने के कारण सीमित सुविधाओं वाला एयरपोर्ट है और यहां रनवे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल केवल दो ATR-42 और एक हिंदुस्तान-228 विमान ही ऑपरेट हो सकते हैं। इनमें से एक ATR विमान दिल्ली-शिमला रूट पर 11 मई 2026 से फिर शुरू किया गया है। सरकार ने कहा कि पहले उड़ानें बंद होने की वजह किसी लापरवाही से नहीं…
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