पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 27वें संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया. यह संशोधन पाकिस्तानी सेना प्रमुख को असीम शक्तियां प्रदान करता है और देश के सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ क्रिमिनल और सिविल मामलों तक सीमित कर देता है. संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए एक नई संघीय अदालत का गठन होगा…
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