सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों के सचिवों और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। नोटिस अलग-अलग याचिकाओं में के लिए दी गई है, लेकिन दोनों याचिकाएं विधानसभाओं से पास बिल रोकने को लेकर हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपास सीवी आनंद बोस ने विधानसभा से पास 8 बिल रोक रखे हैं। इसी तरह केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सात बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। इसके खिलाफ राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ‘संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति ने असंवैधानिक स्थिति पैदा की’ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले से संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब भी इस तरह के मामलों की सुनवाई होती है…
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