दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। असल में कंपनी ने ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट के 11 लाख के क्लेम को देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इसे प्रताड़ना करार दिया। हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि पेशेंट का क्लेम 4 हफ्ते में क्लीयर करें। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि मेडीक्लेम पॉलिसी में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। आपने 2 लाख की जो सब-लिमिट रखी है…
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हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार जुर्माना लगाया:फर्म का कैंसर पेशेंट को 11 लाख क्लेम देने से इनकार, HC बोला-4 हफ्ते में दें
