पश्चिम बंगाल के 25 हजार टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ को नौकरी से निकालने के करीब 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेदाग कैंडिडेट्स को 31 दिसंबर तक नौकरी पर बने रहने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समय राज्य सरकार को नया रिक्रूटमेंट पूरा करने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार की दलील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला गुरुवार को सुनाया। दरअसल…
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