CLAT UG 2025 मामले में आज यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। जस्टिस BR गवई और ऑगस्तीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 23 अप्रैल के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली CLAT कैंडिडेट की अर्जी को सुनने का फैसला किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को CLAT UG-2025 की मार्कशीट्स रिवाइज करने और चार हफ्तों के अंदर फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा पब्लिश करने का आदेश दिया था। मार्कशीट्स रिवाइज करने के फैसले से परेशान- पेटीशनर सुप्रीम कोर्ट में पेटीशनर ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के मार्कशीट्स के रिवीजन करने के फैसले का वो पीड़ित है। बेंच ने कंसोर्टियम और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कंसोर्टियम से कहा था कि अगली सुनवाई से पहले अपनी वेबसाइट पर कोर्ट में दायर अर्जी की जानकारी साझा करें। CLAT 2025 का एग्जाम पिछले साल 1 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद अलग-अलग कोर्ट्स में केस दर्ज किए गए जिनमें कहा गया कि एग्जाम में कई गलत सवाल पूछे गए थे। 6 दिसंबर को इन सभी केसों को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 2 सवालों में गलती मानी थी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कैंडिडेट आदित्य सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सवालों में गलतियां मानीं और रिजल्ट सुधारने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) को सेट-A के क्वेश्चन नंबर 14 और 100 से जुड़े सुधार कर नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। ‘दो सवाल साफ तौर पर गलत…
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