दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को मंगलवार को अपने च्यवनप्राश के विज्ञापन से कुछ हिस्से हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने यह निर्देश हाईकोर्ट के ही पुराने आदेश के खिलाफ दी गई याचिका पर दिया जिसमें पतंजलि के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल…
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