कर्नाटक धर्मस्थल मामले में शिकायतकर्ता चिन्नैया शनिवार देर शाम बेलथंगड़ी के एडिशनल सिविल जज और ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। उसने कहा कि अभी तक इस मामले में की गई शिकायत और दोनों गवाही झूठी थीं। बताया कि उसने ये कुछ व्यक्तियों के कहने पर किया था। चिन्नैया इस समय शिवमोगा जेल में बंद है। उसका बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया। SIT ने चिन्नैया को पहले ही झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया था। दावा किया गया था कि उसने 11 जुलाई को अदालत की कार्यवाही के दौरान झूठे दावे किए थे। पुलिस के कहा कि चिन्नैया ने ये किनके कहने पर किया तकनीकी कारणों से उन व्यक्तियों के नाम नहीं बता सकते। चिन्नैया ने अदालत को बताया कि 11 जुलाई को सबूत के रूप में पेश की गई खोपड़ी उन्हें सौजन्या के चाचा विट्टला गौड़ा ने दी थी। दरअसल…
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