सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन, लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कुल तीन घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। CJI गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी…
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