राजस्थान हाईकोर्ट ने देशभर में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित रेगुलेशन 6 महीने में बनाए। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) को पाबंध किया है कि जब तक रेगुलेशन जारी नहीं हो जाते हैं…
Read More
