सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आठ हफ्तों में अदालत को बताएं कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों को कैसे लागू किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार को 8 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसमें इन दिशानिर्देशों के पालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई 25 जुलाई को दिए गए उस फैसले से जुड़ी थी…
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