अखलाक के वकील युसूफ सैफी ने सरकार की इस अर्जी का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे केस को कभी वापस नहीं ले सकती जिसमें एक व्यक्ति की हत्या और मॉब लिंचिंग हुई हो…
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