देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू है। इन जगहों पर धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में कई संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक…
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