कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील से सहमति भी जताई, इसमें कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं हैं। साथ ही कहा गया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है। उसमें प्रवेश करना कानून के तहत आपराधिक अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। दरअसल…
Read More
