महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अजित पवार गुट को राहत दी। अदालत ने कहा कि अजित गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ‘घड़ी’ चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट शरद गुट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था…
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