गुजरात में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। अगले आदेश तक जमीन का कब्जा गुजरात सरकार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। 1 अक्टूबर को दायर की गई थी अवमानना याचिका सोमनाथ मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर 30 सितंबर को बुलडोजर चलाया गया था। पटनी मुस्लिम समाज ने 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस ​​याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में दरगाह मंगरोली शाह बाबा…
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