तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके बेटे को मां के मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ED ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया
ED ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया था। वह 23 मार्च तक ED की हिरासत में थीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। तब से कविता तिहाड़ जेल में हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था। दिल्ली शराब घोटाले में कविता का नाम कब आया…
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के.कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज:बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था; दिल्ली शराब नीति केस में 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
