सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार (9 अप्रैल) को महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को 1 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है। नवलखा पर 2017 में पुणे में एल्गार परिषद के आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके कारण भीमा-कोरेगांव में हिंसा हुई थी। NIA ने मंगलवार 9 अप्रैल को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच को बताया कि हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान नवलखा को मिली सुरक्षा का भुगतान 1 करोड़ 64 लाख है। जो उसे चुकाना है। कोर्ट ने नवलखा के वकील से कहा कि यदि आपने हाउस अरेस्ट की मांग की है तो आप ही को इसका भुगतान करना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट की जमानत पर SC ने रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई 23 अप्रैल की तारीख तय की गई। 7 मार्च को नवलखा के वकील ने भुगतान के पैसों पर सवाल उठाया था और जबरन वसूली का भी आरोप लगाया था। पहले किया था 10 लाख का भुगतान
NIA के वकील राजू का कहना था कि नवलखा के हाउस अरेस्ट के समय बहुत से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसपर नवलखा के वकील ने कहा कि हमें भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन…
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गौतम नवलखा को चुकाने होंगे 1 करोड़ 64 लाख रुपए:SC बोला
