सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में भूकंप से जुड़े खतरों को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार की नीति से जुड़ा है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि पहले सिर्फ दिल्ली को उच्च भूकंप का हाई-रिस्क जोन माना जाता था…
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