NEET-UG 2025 की 4 मई को हुई परीक्षा में बिजली कटौती का शिकार हुए स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बुधवार (23 जुलाई) को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंदुरकर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता स्टूडेंट नव्या नायक और एस साई प्रिया के वकील ने कहा कि काउंसलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें बिजली कटौती प्रभावित स्टूडेंट्स को भी भाग लेने के लिए अस्थायी अनुमति मिलनी चाहिए…
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